बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से खुशबू कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि पुस्तैनी जमीन पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार होता है। इसमें बेटा शादीशुदा हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दो हजार पांँच के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन के बाद यह कानून बन गया है यह संपत्ति चौथी पीढ़ी तक अभिभाजित करने पर यह पुस्तैनिक कहलाती है और इसका बंटवारा आपसी सहमति से होती है