बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से खुशबू कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत बेटियों को भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। अब पुत्री भी सहदायिक मानी जाती है और इसका हिस्सा पुत्र के बराबर होता है। कानून के अनुसार यदि पिता, दादा या परदादा की संपत्ति पैतृक है तो सभी कानूनी उत्तरधिकारियों का उसमे समान अंस होगा
