बिहार राज्य के नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड से शोभा कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को पिता या पति के संपत्ति में कनूनी रूप से अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम दो हजार पांच के संशोधन के बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिला है यह अधिकार में महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ाता है