बिहार राज्य के जिला नवादा के नारदीगंज प्रखंड से तारा कुमारी की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से परमिला से हुई। परमिला यह बताना चाहती है कि हिन्दू उत्तरदिखारी अधिनियम के मुताबिक पत्नी का पति के पैतृक संपत्ति में हक़ नहीं होता है। पत्नी का हक़ सिर्फ उसके पति की अर्जित की गई संपत्ति पर हो सकता है। महिला के विधवा हो जाने पर ससुराल में संपत्ति पर हक़ होता है। वह उतना हिस्सा पा सकती है जितना उनका पति का बनता हो। वंशावली में घर के बच्चों का नाम भी जोड़ा जा रहा है। लड़की भी उसमे अपना अधिकार ले सकती है।