मध्य प्रदेश राज्य से लखन पांडेय से मोबाईल वाणी के माध्यम से बताया कि हमें बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। कानून द्वारा निर्धारित श्रम की आयु सीमा से कम उम्र के लोगों द्वारा किया जाने वाला श्रम बाल मजदूरी कहलाता है। हमरे देश में अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बाल श्रम की श्रेणी में रखा गया है