गिरिडीह : शादी कर लड़कियों को बंबई समेत बड़े महानगरों में बेंच देने सम्बन्धी एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की अदालत ने आरोपी युवक को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें