उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों पर मेहरबान कन्या सुमंगला योजना में मिलेगा बालिकाओं को लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल यूपी बजट में तैयार किया गया युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देकर तैयार करेंगे नए उद्यमी
जल जीवन मिशन के लिए मिलेंगे 22000 करोड रुपए उत्तर प्रदेश बजट में लिया गया निर्णय
27जनवरी से29जनवरी तक लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में चौथी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई राज्य स्तरीय मेमोरियल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें लखीमपुर की ओर से 10 खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया
प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई लखनऊ राज कुमार यादव ने बताया कि 06 फरवरी 2024 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में हीरो मोटोकार्प लि0, हरिद्वार, उत्तराखण्ड के द्वारा महिला स्पेशल कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जाना है। ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट ऑफिसर एम0 ए0 खाँ ने बताया कि महिला स्पेशल कैम्पस ड्राइव में प्रतिभाग के लिए महिला अभ्यर्थियों जिनकी आयु 18 से 26 वर्ष के बीच, आईटीआई वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिष्ट, मोटर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक एवं इलेक्ट्रीशियन से उत्तीर्ण की हो वे ही प्रतिभाग कर सकते है। कम्पनी द्वारा सीटीसी वेतन 22,348 रूपये प्रतिमाह एवं इनहैण्ड वेतन 15,703 रूपये साथ ही पीएफ और ईएसआई तथा अप्रेन्टिसशिप हेतु वेतन 16,934 रूपये प्रतिमाह एवं कैन्टीन, यूनीफॉर्म, जूते एवं मेडिकल इन्श्योरेन्स दिया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 06 फरवरी 2024 को अपने बायोडाटा के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए प्रातः 09 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में उपस्थित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते है।
"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा थाना सकलडीहा अंतर्गत मु0अ0सं0- 91/1999 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चंदौली में आरोपीगण द्वारा गाली गलौज करना मना करनें पर मारना पीटना व जान से मारनें की धमकी देनें के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0 का0 श्रीराम यादव व अभियोजन की तरफ से अभियोजक-श्री विजय यादव (ए0पी0ओ0) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपीगण 1.श्याम बिहारी पुत्र लल्ली राय 2.घुरहू पुत्र सुरत 3. रामभरोस पुत्र श्याम नरायण निवासी गण नागेपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 12000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 03 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:- 1- दिनांक 10.09.1999 को धारा 323,504,506,325 भादवि के संबन्ध में आरोपी 1.श्याम बिहारी पुत्र लल्ली राय 2.घुरहू पुत्र सुरत 3. रामभरोस पुत्र श्याम नरायण निवासीगण नागेपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0- 91/1999 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।
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