मामला सलोंन कोतवाली क्षेत्र के इछवा पुर गांव का है, जहां आरोपी पंकज की चचेरी बहन अंजू ने घरवालों की मर्जी के बगैर गैर बिरादरी युवक के साथ शादी करने के बाद बाहर चली गई 7 साल बाद जब वह घर वापस आई तब उसके चचेरे भाई ने बैट से पीट कर उसकी हत्या कर दी मामले में एफटीसी प्रथम जज अमित कुमार यादव ने हत्या आरोपी पंकज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया।
