जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 33000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 वर्ष 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा थाना कन्दवा अंतर्गत मु0अ0सं0-49/10 धारा 302,435 भादवि थाना कन्दवा जनपद चंदौली में आरोपी द्वारा हत्या करनें के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चन्दौली के पैरोकार हे0का0 प्रभात चौधरी व अभियोजन की तरफ से ए0डी0जी0सी0 श्री संजय कुमार त्रिपाठी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा 1.पंकज पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी अदसड थाना कन्दवा जिला चन्दौली हाल पता-बेरुईन थाना जमानिया जिला गाजीपुर को आजीवन कारावास व 33000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 वर्ष 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सुनाई सजा जिसका विवरण क्रमश:- 1- दिनांक 22.09.10 को धारा 302,435 भादवि के संबन्ध में आरोपी 1.पंकज पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी अदसड थाना कन्दवा जिला चन्दौली हाल पता-बेरुईन थाना जमानिया जिला गाजीपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0-49/10 धारा 302,435 भादवि थाना कन्दवा में पंजीकृत किया गया।
