बीज की सप्लाई देने के नाम पर फर्म संचालको ने की लाखों की धोखाधड़ी एसपी के आदेश पर फर्म संचालको पर मुकदमा . फतेहपुर। छत्तीसगढ़ के फर्म मालिक सगे भाइयों पर रुपये लेने के बाद बीज सप्लाई न भेजने की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। व्यापारी ने मामले की एसपी से शिकायत की थी। फर्म मालिकों पर 4 लाख 20 हजार की धोखाधड़ी का आरोप है। राधानगर थाना क्षेत्र के खुशवक्तरायनगर निवासी सत्यम तिवारी बहुआ रोड लालता नगर स्थित ट्रेडिंग कंपनी के संचालक हैं। कंपनी से खाद, बीज का थोक, फुटकर व्यवसाय करते हैं। उन्होंने बताया कि फर्म के लिए गेहूं बीज छत्तीसगढ़ प्रांत बिलासपुर मड़खेरा गोडिया कॉलोनी निवासी सगे भाई दिनेश अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल की फर्म हरियाणा एग्रीसीड कंपनी अनाज मंडी रामपुर से खरीदता रहा है। फर्म के मालिक दिनेश ने 17 अक्तूबर को फोन किया। वह बोला कि पिछले सीजन में बीज नहीं खरीदा है। इस सीजन में सही दाम पर बीज लेने का ऑफर किया। कंपनी के तीनों मालिकों से बातचीत हुई। 20 टन गेहूं बीज 29.25 रुपये प्रति किलो की दर से सौदा हुआ। मालिकों ने बातचीत के बाद कहा कि उनका मुनीम मनोज कुमार कौशांबी से फतेहपुर आ रहा है। उसे कुछ रुपये एडवांस दे दो। बाकी रुपये बाद में बैंक के माध्यम से आरटीजीएस से भेजने की बात कही। व्यवसाय में पूर्व परिचित होने के नाते तैयार हो गया। मुनीम शाम को फूलबाग कॉलोनी डीएम आवास के पास मिला। जहां उसे 20 हजार रुपये देकर रसीद ली। मालिकों से दोबारा 25 अक्तूबर को बातचीत के बाद बाकी चार लाख रुपये कंपनी के खाते में भेजा। रुपये पाने के बाद बीज की गाड़ी भेजने को टरकाते रहे। फोन पर दो दिसंबर को गाड़ी न भेजने की बात से इन्कार कर दिया। रुपये भी लौटाने से मना कर दिया। दोबारा फोन करने पर अच्छा नहीं होने की धमकी दी। कोतवाल एसबी सिंह ने बताया कि फर्म संचालकों के खिलाफ धोखधड़ी, गबन और धमकी का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
