पंजाब राज्य के लुधियाना जिला से श्रोता फरहान मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है। वे इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी माता पिता को अपनी बेटी की शादी करवाने से पहले उनकी मर्ज़ी ज़रूर पूछ लेनी चाहिए