बाल श्रम से संबंधित प्रावधानों की प्रविष्टियां भारतवर्ष में अधिकतर बालक बालिकाएं मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन देश में लागू कई श्रमिक विधियों के अनुसार बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है जो कि निम्न अनुसार प्रावधान है 14 वर्ष तक के किसी बालक को फैक्ट्री में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जा सकता है