दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 से की गई है. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले वेे परिवार उठा सकते हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं. इस योजना के तहत सरकार कम ब्याजदर पर लोन प्रदान करती है, साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है.इस विषय पर और ज्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें

दोस्तों, योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठाती है. राज्य सरकार का काम बुजुर्गों का पंजीयन करना, उनके लिए अन्नपूर्णा योजना कार्ड बनाना और राशन देना है. ध्यान रखे दोस्तों, कि इस योजना के तहत बनने वाले कार्ड का रंग सफेद होता है और कार्ड बन जाने के बाद बुजुर्ग नजदीकी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद तो यह सुविधा भी दी जा रही है, कि बुजुर्ग किसी भी राज्य में रहते हुए इस योजना के तहत राशन प्राप्त कर सकते हैं. और ज्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें

अगर आपको प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से संबंधित और जानकारी चाहिए या फिर कोई सवाल और शिकायतें हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 1906 और 18002333555 पर कॉल कर सकते हैं. दोस्तों, आप भी इस योजना का लाभ जरूर लें और अगर पहले से ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपना अनुभव बताएं. हमें बताएं कि आपको योजना का लाभ कैसे मिला? और किस तरह की दिक्कतें आईं? साथ ही ये भी बताएं कि क्या आपको नि:शुल्क सिंलेंडर मिल रहें हैं या फिर सरकार की ओर से सब्सिडी राशि मिलने में देरी हो रही है? क्या इस देरी के कारण आपने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया है?

दोस्तों, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार ने साल 2009 में की थी. इस योजना की देखरेख का जिम्मा केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है. और मंत्रालय ने राज्यों के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने क्षेत्र के जरूरतमंद दिव्यांगों को इस योजना का लाभ दिलवाएं. क्या आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं? अगर ऐसा है तो क्या गांव के मुखिया या फिर प्रखंड पदाधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं? यदि आप राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 3.5 करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस काम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. क्या आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं? अगर ऐसा है तो क्या गांव के मुखिया या फिर प्रखंड पदाधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं? यदि आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं.

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