दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और आप सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बोर्ड परीक्षा फीस वहन नहीं कर पाएंगे.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।