सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया जिसके तहत राज्य सरकार ने कोरोना संकट के नाम पर कारखानों को फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत निर्धारित प्रतिदिन काम कराने के घंटे, छुट्टी देने, भुगतान करने इत्यादि प्रावधानों से छूट दे दी थी. जजों की पीठ ने कहा कि महामारी का हवाला देकर मजदूरों के सम्मान एवं उनके अधिकारों के लिए बने कानूनों को खत्म नहीं किया जा सकता है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।