केंद्र सरकार ने लोकसभा में श्रम सुधारों को लेकर एक ऐसा विधेयक पेश किया है जो बिना सरकार की मंजूरी के नियोक्ताओं को कर्मचारियों को रखने और उन्हें निकालने में अधिक सुविधा देगा. यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब बेरोजगारी अपने चरम पर है. सरकार ने जो मसौदा पेश किया है उसके तहत कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकारों पर अधिक शर्तें लगाई जाएंगी जबकि पूर्व में 100 या उससे अधिक की तुलना में अब 300 कर्मचारियों वाले औद्योगिक संस्थान कर्मचारियों को आसानी से निकाल सकेंगे.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।