दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कम कीमत पर अनाज पाने वालों की श्रेणी में यदि मोची,फेरीवालों और घरेलू सहायकों को रखा जा सकता है तो इस श्रेणी में विशेष रूप से सक्षम लोगों को क्यों नहीं रखा जा सकता. मुख्य न्यायधीश की एक पीठ ने केंद्र से पूछा, विशेष रूप से सक्षम लोगों की श्रेणी को क्यों नहीं शामिल किया गया? जब आप मोची, फेरीवालों और घरेलू सहायकों को शामिल कर रहे हैं तो विशेष रूप से सक्षम लोगों को क्यों नहीं,जिनके लिए संसद द्वारा अलग से एक कानून बनाया गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।