एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है. यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही. शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को ये अधिकार प्राप्त है और इससे कोई मतलब नहीं है कि इस कानून के संशोधन के समय लड़की के पिता जिंदा थे या नहीं. आपको बता दें कि साल 2005 में इस कानून में संशोधन कर पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा देने का अधिकार दिया गया था.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।