15 दिन के भीतर श्रमिकों को उनके गृह राज्य वापस भेजने का आदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि राज्य और केन्द्र सरकार के लिए इसका पालन करना भी अनिवार्य है. यह बात सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कही है. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी मजदूरों की तकलीफों पर लिए गए स्वत: संज्ञान पर ये स्पष्टीकरण दिया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।