सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 15 दिनों के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजे.अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इन श्रमिकों के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की मांग करने वाले राज्यों को 24 घंटे केभीतर यह सुविधा उपलब्ध कराये। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।