दिल्ली महिला आयोग ने ‘इंडियन बैंक’ को नोटिस जारी करके उससे अपने इस दिशा-निर्देश को वापस लेने को कहा है, जिसके तहत तीन माह या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया गया है. बैंक के इस कदम की विभिन्न संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।