सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन को स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन में चिकन सहित मांस उत्पादों को शामिल करने के लिए कहा गया था. शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यंजन सूची से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।