महिलाओं की शादी की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने की तैयारी में बाल विवाह निषेध विधेयक को संसद की स्थायी समिति को स्वीकृति के लिए भेजा है. बताया जाता है कि यह फैसला 15 दिसंबर की मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया, लेकिन इसके आसार लगभग दो साल से दिख रहे थे. हाल के आंकड़ों को देखा जाए तो यह कदम और भी आश्चर्यजनक लगता है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।