महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को शक्ति आपराधिक कानून विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा समेत कड़े दंड के प्रावधान किये गए हैं. राज्य विधानसभा ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के ‘दिशा कानून’ पर आधारित इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. विधेयक में अपराध के ऐसे मामलों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान है और जांच अधिकारियों द्वारा आवश्यक होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए जानकारी साझा करना अनिवार्य किया गया है.