सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से दम तोड़ चुके लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी. अदालत ने 30 जुलाई को कहा था कि कोविड-19 से दम तोड़ चुके लोगों के परिवार मुआवजे के हकदार हैं और इसी संबंध में अदालत ने एनडीएमए से दिशानिर्देश जारी करने को कहा था.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।