सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बारहवीं कक्षा के छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने और आफलाइन क्लास के संचालन के संबंध में ,समयबद्ध निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकती है।सरकारों ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने का फैसला लिया है और ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें सरकार पर छोड़ देना चाहिए।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।