केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस से जान गंवा चुके लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष समाप्त हो जाएगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि यह मुआवजा प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवजे का प्रावधान है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।