बिहार में कोविड मामलों की वर्तमान वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार की किसी भी व्यापक कार्य योजना के अभाव पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की. एक खंडपीठ ने कहा कि विशेष रूप से एक महामारी के बीच में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल की कमी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है.इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।