मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले की अवैध कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है. जस्टिस एके सिकरी ने सोमवार को कहा कि कोयला खदान में फंसे मजदूरों के जिंदा बचने के आसार नहीं हैं. ये मजदूर एक माह से ज्यादा समय से खदान में फंसे हुए हैं. 370 फीट गहरी इस खदान में 70 फीट तक पानी भरा है. जहां नौसेना बचाव कार्य जारी रखे हुए है. अब तक दो मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं लेकिन बाकियों की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है.