बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड हिलसा से शर्मीला देवी मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है लड़की की शादी 21 वर्ष के बाद ही करनी चाहिए। कम उम्र में शादी करने से उसकी पढाई पूरी नहीं हो पाती है और हमेशा बीमार रहती है। अब कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है।