उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब तीन दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। बता दें कि प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 31 हजार पार कर चुका है। अब तक 845 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में जैसे-जेसे कोराना जांच का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश को फिर लॉकडाउन वाली स्थिति में लाकर खड़ा किया है। एक दिन के जनता कर्फ्यू की तरह ही यूपी की योगी सरकार ने अनलॉक-2 के बीच ही तीन दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। शुक्रवार रात दस बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक के लिए सभी कार्यालय, हाट, बाजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश मुख्य सचिव ने जारी किए हैं अनलॉक-1 और 2 में सरकार ने तमाम रियायतें दे दीं, जिसके बाद से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बार फिर से पहले की तरह लॉकडाउन के चल रहे कयासों के बीच शासन ने गुरुवार को तीन दिन के लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए। हालांकि, इस बार कोरोना संक्रमण के साथ ही संचारी रोगों से बचाव की बात भी कही गई है। 10, 11 और 12 जुलाई स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के प्रदेशव्यापी अभियान के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही जारी कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि यदि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकी तो पहले की तरह तीन दिन के इस ट्रायल के बाद फिर से लॉकडाउन को लंबी अविध के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी अधिकारिक रूप से कोई कहने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पहले की तरह यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा। रेल यात्रियों के आवागमन के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं यथावत रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा।ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे ऑडिओ क्लिक कर पूरी जानकारी सुनें .......