उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद में अब सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, गाजीपुर ने मोटरयान अधिनियम 1988(अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-112 की उपधारा(2) के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाजीपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायो की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनो की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करते हुए बताया कि वाराणसी गोरखपुर मार्ग(एन.एच-29) सिधोना से शेखपुर, ताड़ीघाट जमानियॉ मार्ग(एनएच-97), रौजा बलिया मार्ग (एनएच-24)रौजा से कोटवा नरायनपुर, गाजीपुर से जलालाबाद, ताड़ीघाट से बारा, सैदपुर से भिमापार,गाजीपुर से बहलियाबाद,मनिहारी से जखनियॉ, आदि मार्गों पर गति सीमा निर्धारित ऑडियो क्लिक कर पूरी जानकारी सुनें ........