लॉक डाउन की वजह से बन्द सैलून की दुकानों को ससर्त्त खोलने की अनुमति मिल गई है जिसे जल्द ही सैलून व्यवसाय करने वालों को राहत मिल सकती हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हेयर सैलून की दुकानें खोलने की इजाजत शर्तों के साथ दे दी. जानकारी के मुताबिक हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे. वहीं ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा. जबकि मसाज, स्पा की मनाही होगी. योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी. यूपी सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, बाजारों को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे. इसके लिये जल्द ही बैठक स्थापित की जा सकती हैं बैठक में तयं किये जायेंगे नियम ऑडिओ क्लीक कर सुनें पुरी जानकारी.....