कोरोना काल के महासंक्रमण को देखते हुवे कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जो आप को जानना बेहद जरूरी हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बेहद जरूरी गतिविधियों को छोड़कर नागरिकों की आवाजाही पर सख्ती से रोक जारी रहेगी. रात में केवल बेहद जरूरी कामों के लिए यात्रा की इजाजत दी जा सकती है. यदि इस बीच कोई भी व्यक्ति मिला तो कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए स्थानीय अधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में इस संबंध में आदेश जारी करेंगे. गाइडलाइन के मुताबिक इस दौरान सीआरपीसी की धारा 144 और अन्य निषेधात्मक आदेश जारी रहेंगे. मतलब साफ है कि इस दौरान नाइट कर्फ्यू रहेगा और हर तरह के मूवमेंट पर रोक जारी रहेगी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अस्वस्थ, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा. केवल गंभीर रूप से किसी प्रकार के स्वास्थ्य संकट के मामले में ही आप को कहीं जाने आने की अनुमति होगी ।आप को ओ सारे नियम पालन करते हुवे अपने और अपने परिवार सहित देश हित में लॉकडाउन और शोसल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा ।