प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में ‘वर्क फ्राम होम’ की व्यवस्था रोस्टर के हिसाब से लागू कर दी है। समूह ख, ग, तथा घ के 50 प्रतिशत कर्मचारी प्रतिदिन ऑफिसर आएंगे तथा बाकी 50 प्रतिशत घर से ही कार्य करेंगे। इसके अलावा भीड़ अत्यधिक कम करने के लिए कर्मचारियों को तीन पालियों में बुलाया जाएगा।  मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए। विभागाध्यक्षें को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दिन 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति कार्यालय में सुनिश्चित हो तथा बाकी 50 प्रतिशत घर से काम करें। इसके लिए विभागाध्यक्ष रोस्टर तय करेंगे।  विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहां कार्यरत समूह ‘ख’ ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मियों का साप्ताहिक रोस्टर इस तरह बनाएं कि कर्मी अल्टरनेट सप्ताह में कार्यालय आएं लेकिन इससे सरकारी काम में बाधा न आए। विशेषकर बजट के कार्य में व्यवधान न उत्पन्न हो। प्रथम सप्ताह में आने वाले कर्मियों का चिह्नीकरण करते समय घर से दूरी व कार्यालय आने में उपयोग होने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा। कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिए समय का आवंटन भी तीन पालियों में करने का निर्देश दिया गया है। रोस्टर के हिसाब से अपने घर से काम रहेकर्मचारी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिए कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर घर से बुलाया जा सकेगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ऐसी आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं। इस तरह तीन पालियों में आएंगे कर्मचारी प्रात: 9 से शाम 5 बजे तक। प्रात: 10 से 6 बजे तक। प्रात: 11 से 7 बजे तक।