उत्तरप्रदेश राज्य के जिला ग़ाज़ीपुर से प्रमोद वर्मा ग़ाज़ीपुर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कि समिति ने अपनी एक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में बीड़ी सिगरेट पीने और तंबाकू का सेवन करने के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार सिगरेट बीड़ी तथा तंबाकू के अन्य उत्पादों का सेवन 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अपराध होगा। माता-पिता तथा कोई भी दुकानदार इससे कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू लाने और भेजने के लिए यदि उन्हें प्रेरित करता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा और इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट में नियम कानून तोड़ने पर जुर्माने की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपये तक करने का सुझाव समिति ने दिया है।