उत्तरप्रदेश राज्य के जिला ग़ाज़ीपुर जखनिया प्रखंड से अखिलेश मिश्रा ग़ाज़ीपुर मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि आने वाले सप्ताह से दूध विक्रेता जो निश्चित मात्रा में किसी मिठाई की दुकान या दूध से बनने वाली सामग्री विक्रेता को दूध बेचते हैं और यदि उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया है तो उन्हें खाद्यसुरक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा ।अन्यथा अगले सप्ताह से ऐसे दूध विक्रेता जो भारी मात्रा में किसी प्रतिष्ठान या दुकान को दूध की नियमित आपूर्ति करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी।