आधार और पैन को लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने अभी तक दोनों को लिंक नहीं करवाया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम तारीख नजदीक है और अंतिम तारीख बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट भी हो सकता है। आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने भी इस सिलसिले में शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर लोगों को आगाह किया है।इसके लिए आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। इसके बाद आपको वेबसाइट की लेफ्ट की तरफ Quick Links सेक्शन पर जाकर "Link Aadhaar" पर क्लिक करना होगा।