तय समय में समस्या का निराकरण न होने व सेवा न मिलने पर बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा अलग-अलग समस्याओं व सेवाओं के लिए हर्जाना की राशि तय की गई है इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 का मसौदा तैयार कराया है इस पर बुधवार को आयोग ने जनसुनवाई की दिलचस्प बात यह रही कि इतने अहम मुद्दे पर जनसुनवाई में पावर कारपोरेशन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा कौन सी समस्या पर कितना मिलेगा हर्जाना वोल्टेज का उतार-चढ़ाव नए कनेक्शन देने में देरी अंडर ग्राउंड केबल ब्रेकडाउन पर मिलेंगे ₹100 प्रतिदिन मीटर रीडिंग के मामले में हर्जाना होगा ₹200 प्रतिदिन खराब मीटर बदलना बिलिंग शिकायत लोड घटना बढ़ाना कॉल सेंटर से रिस्पांस ना मिलना इस पर हर्जाने की रकम होगी ₹50 प्रतिदिन ट्रांसफार्मर फेल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिकायत के बाद निर्धारित तिथि में ट्रांसफार्मर न बदलने पर बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को ₹150 प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा