सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में फिर से डीजे की धुन पर थिरकने का रास्ता साफ कर दिया है शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्रदेश के अंदर डीजे बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी 20 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर राज्य में डीजे चलाने पर रोक लगा दी थी एक पेशेवर डिस्क जॉकी समूह ने हाईकोर्ट के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताते हुए इसके चलते अपने बेरोजगार हो जाने की दुहाई दी दावा किया कि हाईकोर्ट में जिस याचिका पर आदेश सुनाया था उसमें एक खास इलाके की शिकायत की गई थी पीठ ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ताओं की आवेदन पर गौर कर उन्हें डीजे बजाने की इजाजत देने का आदेश दिया है अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी