प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधनों को मंजूरी दे दी है इससे को से लाभ पाने की पात्रता में अधिक से अधिक लोग आ सकेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की आरोग्य निधि के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष स्थापित है इसमें व्यवस्था है कि बीपीएल कार्ड न होने की दशा में डीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा प्रतिबंध यह है की परिवार की आय समस्त स्रोतों से ₹24000 से अधिक न हो अथवा उस समय गरीबी रेखा के लिए निश्चित धन राशि के समतुल्य हो ऐसे लोगों का इलाज के लिए कोष से मदद दी जा सकती है इधर बीपीएल की आय सीमा बढ़ चुकी है ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल की सीमा ₹46000 और शहरी क्षेत्र में ₹56500 है कैबिनेट में अब कोष से इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल की सीमा ₹46000 और शहरी क्षेत्र में ₹56500 कर दिए जिन लोगों के पास बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं है पेट ही पहले की तरह इसका लाभ पा सकेंगे बशर्ते जिला अधिकारी के अस्तर से संबंधित रोगी के परिवार की समस्त स्रोतों से आए उस समय बीपीएल के लिए निर्धारित राशि से अधिक ना हो