निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई का लाभ मिलेगा जिन्होंने इंटरमीडिएट में न्यूनतम 60 फ़ीसदी या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं शासनादेश में कहा गया है कि यह नियम उन सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लागू होगा जिनमें प्रवेश इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है मैनेजमेंट कोटा या इस्पात प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा