सामूहिक विवाह योजना से जुड़ी पत्रता की जानकारी, इस योजना का लाभ लेने से जुडी पात्रता के लिए सबसे पहले तो आवेदनकर्ता को उत्तर परदेश का निवासी होना चाहिए , शादी के लिए कन्या की आयु १८ वर्ष और लड़के की आयु कम से कम २१ वर्ष होनी चाहिए सभी वर्ग के व्यक्ति जैसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक साथ ही सामान्य वर्ग जो गरीबी रेखा से निचे है वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकते है, साथ ही ग्रामीण इलाके में परिवार की वार्षिक आय ४६,०८० और शहरी इलाके में ५६,४६० होनी चाहिए