मधुबनी से रामानन्द सिंह जी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि तम्बाकू बेचना गुनाह नहीं है पर बच्चो के हाथ नहीं बेचा जाये, तम्बाकू बिक्री करने वाले स्थान पर बोर्ड लगाना जरूरी है,जिसमे लिखा होना चाहिए 18 वर्ष से काम आयु वर्ग का तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है और उसमे कैंसर युक्त फोटो भी होना चाहिए। शिक्षण संस्था क्षेत्र के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेचना दंडनीय अपराध माना जायेगा और अगर कोई 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेच रहा होगा तो उसकी सुचना थाने में दी जाये।