जिले में विगत 1 अप्रैल 22 से फ्लाइऐस ब्रिक्स व ईंट विक्रेता पर लागू कम्पोजिशन स्कीम समाप्त करते हुए नॉर्मल रिर्टन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इनपुट का लाभ लेनेवाले व्यवसायी को 12 प्रतिशत व इनपुट का लाभ नहीं लेनेवाले व्यवसायी 6 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करते हुए रिर्टन दाखिल करें। वैसे व्यवसायी जो अभीतक कम्पोजिशन में हैं ,उनके विरूद्ध विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी की गयी है।