जिला सीतामढ़ी,से रज्जा उलाह ने बिहार मोबाईल वाणी के माध्यम से कहते है की देश में और बिहार राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागु हो गयी है इस नियम के तहत हर गरीब परिवार को 1,2 रुपये किलो अनाज देना है लेकिन इनके गाँव में एक भी जन-प्रणाली दुकान नहीं है 1 वर्ष पहले अनुव्यक्ति पदाधिकारी के यहाँ स्वम् सहायता समूह जन प्रणाली दुकान के लिए आवेदन जमा किया था लेकिन किसी कारण से यह अब तक पास नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगो तक कैसे राशन पहुंचेगा और कैसे लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे अत: सरकार इस समस्या पर ध्यान दे ताकि गरीब लोग इसका लाभ उठा सके