टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की e-kyc इस्तेमाल नहीं करेंगी।टेलीकॉम कंपनियां इसको समयबद्ध तरीके से लागू करें और 5 नवंबर तक रिपोर्ट दें'. बीते महीने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था,कि मोबाइल फोन कंपनियां आधार नहीं माँग सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर टेलीकॉम मंत्रालय ने मोबाइल फोन कंपनियों के साथ बातचीत करके यह नोटिफिकेशन जारी किया है ई-केवाईसी यानी अंगूठा लगाकर बायोमैट्रिक्स देकर अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाना। पिछले काफ़ी समय से मोबाइल फोन कंपनियां नए ग्राहकों को कनेक्शन देने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल कर रही थी।लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अब टेलीकॉम मंत्रालय के निर्देश के बाद साफ हो गया है, कि मोबाइल कंपनियां किसी भी सूरत में ग्राहक से आधार नहीं मांग सकती।