बिहार राज्य के जमुई जिला गिद्धौर प्रखंड से रंजन जानकारी देते हैं की सबसे बड़ी कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल लाइसेंस वाले पटाखें ही बेचे जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने रात 8-10 बजे तक पटाखें जलाने की अनुमति दी है।कोर्ट ने सिर्फ कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री को ही मंजूरी दी है। दीपावली के बाद बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं हैं और सिर्फ इस वजह से पूरे उद्योग को बंद करने का आदेश देना न्यायसंगत नहीं होगा।पटाखें पर पाबंदी नहीं लगने से जहाँ एक ओर लोग खुश हैं,वहीं दूसरी तरफ सरकार घिरी नजर आ रही है।अगर देखा जाए तो सरकार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखें पर प्रतिबंध सही है।लेकिन त्यौहार की द्रष्टि से देखे तो पटाखें का उपयोग भी उचित है।ऐसे मे अगर सरकार पटाखें पर पुर्ण प्रतिबंध चाहती है,तो पटाखें बेचने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द कर दे।जिसके बाद ही इस पर पुरी तरह से प्रतिबंध लगाना संभव हो सकेगा।