बिहार राज्य के जमुई जिला के गिद्धौर पाखंड से संजीवन कुमार सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की अनिवार्यता को लेकर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आधार को सिर्फ पैन से लिंक कराने की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। साथ ही आधार यूजीसी, नीट और सीबीएससी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य नहीं है। इस पर पांच जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।उल्लेखनीय है कि यह बायोमैट्रिक डेटा कोर्ट की इजाजत के बिना किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड नहीं मिले। जितना संभव होगा केंद्र सरकार जल्द से जल्द डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत कानून बनाएगा। इसमें न्यायाधीश ए के सीकरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और न्यायधीश ए एम खानविलकर प्रमुख रुप से शामिल थे। वहीं दो अन्य जजों में जस्टिस डी वाई चंद्रचूर्ण और अशोक भूषण ने अपनी अलग-अलग राय लिखी।