बिहार राज्य के जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड से भीम राज जी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी की ओर से ट्रेन पर मिलने वाले खाने और पीने की चीजों पर पांच प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी द्वारा गाड़ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर आपूर्ति किए जाने वाले भोजन व पेयों पर पांच प्रतिशत माल व सेवा कर जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को इस बारे में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा है ताकि किसी भी तरह के संदेह या अनिश्चितता को दूर किया जा सके.मंत्रालय के इस कदम से गाड़ियों, प्लेटफार्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों व पेयों पर लागू जीएसटी दर में समानता आएगी. जारी एक बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशनया इनके लाइसेंसधारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लेटफार्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन व पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।